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किसान क्रेडिट कार्ड:- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लिंक किया हुआ है। इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ती दर पर कर्ज मिलता है। किसानों के मन में इस कार्ड को बनवाने से पहले कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल यह है कि बनवाने में कौन-कौन से कागज यानी दस्तावेज लगते हैं? तमाम सरकारी योजनाओं की तरह ही इसमें भी कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती हैं।
इन दस्तावेजों के आधार पर ही किसी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। इनमें विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, पहचान का प्रमाण जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हैं। इनके अलावा किसी और बैंक में कर्जदार न होने का एफीडेविड और साथ में एक एप्लीकेंट यानी आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त पुराने कृषि लोन की जानकारी देना भी अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते या जानकारी को छिपाते हैं तो कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
हालांकि जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हैं उनके लिए यह कार्ड आसानी से बन जाता है। इन किसानों को कागजात और फसल विवरण की फोटाकॉपी के साथ एक पेज के सरल आवेदन पत्र जमा करके केसीसी हासिल हो जाता है। कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र तय की गई है। इसके साथ ही अधिकतम उम्र 75 वर्ष तय है। किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार, और बटाईदार भी इस कार्ड के तहत लोन ले सकते हैं।


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